कोरोना संकट के चलते अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने श्रम कानून में एक अध्यादेश लाई है जिसमे कंपनियों के अधिकार में इजाफा कर दिया है। अब सप्ताह में कर्मचारियों से मंजूरी लेकर 72 घंटे तक काम लिया जा सकेगा और उन्हें ओवरटाइम देना होगा इसके अलावा श्रम कानूनों में ढील दी गई है ताकि औद्योगिक विवादों को कम से कम किया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन सुधारों से प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा इससे दिवसों के माहौल में सुधार आएगा और युवाओं को रोजगार से ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सकेंगे शिवराज ने गुरुवार को श्रम कानूनों में ढील देने का फैसला लेने के बाद कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह का कदम उठाया है।वही दूसरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रम कानून में कंपनियों को बड़ी राहत दी है और मौजूदा कानून के कुछ नियम को छोड़ श्रम कानून को तीन साल के लिए ससपेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देशव्यापी लाकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी,इसी वजह से इन्हें गति देने में यह अध्यादेश लाया गया है।
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